मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार सरकार के मंत्रि परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई निर्णय लिये गये, जिनमें अल्पसंख्यक युवाओं में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने और उनको उद्यमिता (Entrepreneurship) के क्षेत्र में बढ़ावा देने से जुड़ा है।
इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’ है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को उद्यमिता (Entrepreneurship) के क्षेत्र में लाने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी।
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अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना या पहले से मौजूद मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकेंगी। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों के लक्ष्य को निर्धारित कर उन्हें राशि प्रदान करेगा।
कितनी राशि मिलेगी?
इस योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने वाले लाभुकों को (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत राशि यानी 5 लाख रुपये ऋण और 50 प्रतिशत राशि यानी 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जा सकते हैं। यह योजना केवल नये उद्योगों पर ही लागू हो सकेगी। इस योजना का फायदा उठाने वालों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ मिलेगा।
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