बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिये आयोग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पूर्व ही परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने की सलाह दी है।
आयोग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में आयोग ने उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर अंकित “आवश्यक निर्देश” को ध्यान से पढ़कर उसका अनुपालन करने की हिदायत दी है।
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कदाचार करते हुए पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक व सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।
एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी ले जाना होगा
15 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली (वर्ग 1-5 व वर्ग 6-8) परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी 12 मार्च से उपलब्ध है, जिसे अपने डैशबोर्ड में लॉग-इन कर देखा जा सकता है।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र ले जाने और परीक्षा अवधि में इनविजिलेटर के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपूर्द कराने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट को सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे।
ओएमआर शीट पर दर्ज रहेगा प्रश्न पत्र सीरीज़
ओएमआर उत्तर पुस्तिका (OMR Answer Sheet) में प्रश्न पत्र बुकलेट (Question Booklet) का सीरीज़ अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र बुकलेट की संख्या लिखेंगे तथा रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
इस परीक्षा में उम्मीदवारों को प्रोविजनल रूप से प्रवेश की अनुमति दी गयी है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनकी पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में दर्ज तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच और सत्यापन के बाद उनकी उम्मीदवारी पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
आवेदन में दर्ज तथ्य किसी भी समय जाँच के क्रम में गलत पाए गये, तो सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा सहित आयोग की आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने पर प्रतिबंध
परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्राॅनिक पेन, पेजर, कलाई घड़ी (सामान्य या स्मार्ट वाच) आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना व उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्राॅनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए अभ्यर्थी कि खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
ज्ञात है कि 15 मार्च को पहली पाली में शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के वर्ग 6-8 के लिये गणित-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और उर्दू विषयों के शिक्षक पदों के लिये परीक्षा होगी।
15 मार्च को ही दूसरी पाली में शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिये वर्ग 1-5 के सभी विषयों (उर्दू, बंग्ला तथा सामान्य) के शिक्षक पदों की परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही दूसरी पाली में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के लिये सामान्य विषय की परीक्षा होगी।
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