बुधवार को बिहार सरकार के नगर निवास व आवास विभाग के अपर सचिव ने नगरपालिका सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि को बैठक में भेजने को लेकर एक निर्देश सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों और नगर परिषद/ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को भेजा है। आदेश में लिखा गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाने और नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि बनकर गाड़ियों पर बोर्ड लगाने की शिकायत मिली है।
इन शिकायतों पर कार्रवाई की शक्ल में नगर विकास व आवास विभाग ने इस आदेश पत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम (2007) की धारा 12 का हवाला देते हुए लिखा कि नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और विधानसभा के सदस्य नगरपालिका के सदस्य के रूप में भी नामित हैं। इनके अलावा नगरपालिका स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राज्य विधान परिषद सदस्य और नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सदस्य भी नगरपालिका के सदस्य हैं।
Also Read Story
बैठक में इन सदस्यों की जगह इनके प्रतिनिधियों के बैठने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए नगर विकास व आवास विभाग ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का प्रतिनिधि बनकर गाड़ियों में बोर्ड आदि लगाने को नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन मानकर ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।