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नगर परिषद सदस्यों के प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होना नियम के खिलाफ: नगर विकास विभाग

syed jaffer imam Reported By Syed Jaffer Imam |
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बुधवार को बिहार सरकार के नगर निवास व आवास विभाग के अपर सचिव ने नगरपालिका सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि को बैठक में भेजने को लेकर एक निर्देश सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों और नगर परिषद/ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को भेजा है। आदेश में लिखा गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाने और नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि बनकर गाड़ियों पर बोर्ड लगाने की शिकायत मिली है।

इन शिकायतों पर कार्रवाई की शक्ल में नगर विकास व आवास विभाग ने इस आदेश पत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम (2007) की धारा 12 का हवाला देते हुए लिखा कि नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और विधानसभा के सदस्य नगरपालिका के सदस्य के रूप में भी नामित हैं। इनके अलावा नगरपालिका स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राज्य विधान परिषद सदस्य और नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन के रूप में पंजीकृत राज्य सभा के सदस्य भी नगरपालिका के सदस्य हैं।

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बैठक में इन सदस्यों की जगह इनके प्रतिनिधियों के बैठने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए नगर विकास व आवास विभाग ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का प्रतिनिधि बनकर गाड़ियों में बोर्ड आदि लगाने को नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन मानकर ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है।


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सैयद जाफ़र इमाम किशनगंज से तालुक़ रखते हैं। इन्होंने हिमालयन यूनिवर्सिटी से जन संचार एवं पत्रकारिता में ग्रैजूएशन करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी पत्रकारिता (पीजी) की पढ़ाई की। 'मैं मीडिया' के लिए सीमांचल के खेल-कूद और ऐतिहासिक इतिवृत्त पर खबरें लिख रहे हैं। इससे पहले इन्होंने Opoyi, Scribblers India, Swantree Foundation, Public Vichar जैसे संस्थानों में काम किया है। इनकी पुस्तक "A Panic Attack on The Subway" जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। यह जाफ़र के तखल्लूस के साथ 'हिंदुस्तानी' भाषा में ग़ज़ल कहते हैं और समय मिलने पर इंटरनेट पर शॉर्ट फिल्में बनाना पसंद करते हैं।

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