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अयोध्या में मस्जिद के लिए दान देने पर टैक्स में मिलेगी छूट, जानिए कैसे

आयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए जो लोग भी दान देना चाहते है उनके लिए सरकार की ओर से 28 मई शनिवार को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने इनकम टैक्स सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट देने के प्रवाधान को मंजूरी दे दी है, जिससे जो लोग दान देना चाहते है उन्हें अब इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।

Reported By Brijesh Goswami |
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आयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए जो लोग भी दान देना चाहते है उनके लिए सरकार की ओर से 28 मई शनिवार को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने इनकम टैक्स सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट देने के प्रवाधान को मंजूरी दे दी है, जिससे जो लोग दान देना चाहते है उन्हें अब इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इस प्रवाधान के लिए मंजूरी मिलने में पूरे 8 महीने से ज्यादा का समय लगा क्योंकि एक बार आवेदन जनवरी को रिजेक्ट हो गया था। आपको बता दें कि राममंदिर के लिए पिछले साल ही इस प्रवाधान को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट की कोशिश है कि मस्जिद का नक्शा प्रशासन के द्वारा जल्दी से पास हो जाए।

मस्जिद का नक्शा ऑनलाइन-ऑफलाइन मोड में अटका

इनकम टैक्स में छूट के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रयासों को तो हरी झंडी मिल गई है लेकिन खबर है कि मस्जिद का नक्सा अभी प्रशासन से पास नहीं हो पाया है। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार मस्जिद ट्रस्ट ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद परियोजना के नक्शे की ड्राइंग अयोध्या विकास प्राधिकारण को सौंप दिया है। लेकिन इसे पास करने में नया पेंच आ गया है।

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विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि ऑनलाइन नक्शा नहीं जमा होने के कारण ऑफलाइन नक्शा पास करने के लिए निवेदन किया गया है। अब शासन के बिना अनुमति के ऑफलाइन नक्शा पास नहीं हो सकता। इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण से ऑफलाइन नक्शा पास किए जाने के लिए प्रदेश सरकार को फाइल भेजी जा रही है।


इनकम टैक्स 80G के फायदे के लिए लगा 8 महीने का वक्त

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जफर फारूकी ने बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स 80G में छूट के लिए 1 सिंतबर को आवेदन किया था लेकिन 21 जनवरी को कुछ कारणों से आवेदन रिजेक्ट हो गया था। वहीं सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि ट्रस्ट को अब तक दान में 20 लाख रुपए मिल चुके है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से दान के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया है, अब 80G के तहत छूट का प्रमाण पत्र मिल गया है तो दान के लिए लोगों से अपील की जाएगी। इनकम टैक्स 80G की छूट उन लोगों को लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है जिनकी इनकम इतनी है कि वो सरकार को टैक्स देते है। अब मस्जिद का 80G की लिस्ट में आने से ट्रस्ट को दान देने पर 50 प्रतिशत की आयकर में छूट मिल जाएगी।

फायदे को ऐसे समझिए

असल में जो लोग सरकार को अपनी इनकम पर टैक्स देते है लेकिन साथ ही कही दान भी देना चाहते है तो सरकार उनको एक ऑपशन देती है कि वो टैक्स देने की बजाए चाहे तो दान भी दे सकते है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे और टैक्स आपका 1 लाख बन रहा है। आपने अयोध्या मस्जिद या मंदिर में 1 लाख रुपए दिए है तो उसके लिए आपकों नियम के मुताबिक 50 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी यानी बाकी बचे केवल 50 हजार आप सरकार को दे दीजिए।

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