बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने सोमवार को सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत सभी जिलों के तमाम ग्राम कचहरियों में चौकीदार की तैनाती का आदेश दिया है। इसके लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर चौकीदारों की तैनाती की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने को कहा गया है।
राज्य पंचायती राज विभाग के इस निर्देश पत्र में जनवरी 2015 और सितंबर 2016 में बिहार गृह विभाग द्वारा जारी ज्ञापन का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि 27 नवंबर 2013 को ही मुख्यमंत्री ने ग्राम कचहरियों को चौकीदार की सेवा देने के लिए निर्देश दिया था लेकिन इस निर्देश के उलट अधिकतर ग्राम कचहरियों में चौकीदार मौजूद नहीं रहते हैं।
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जारी किए गए उन निर्देश पत्रों में ग्राम कहचरी के आदेशों के पालन और सुनवाई के लिए चौकीदार की सेवा मुहैया कराने की बात लिखी गई थी जिसे अब तक राज्य के अधिकतर ग्राम कचहरियों में अनदेखा किया जा रहा था। पंचायती विभाग ने अब इस पर सख्त रूप अपना लिया है। विभाग ने पुलिस अधीक्षक को इसे लागू करने को कहा है।
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