बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। अब बिहार में 75 फीसद आरक्षण लागू हो जायेगा। गुरुवार को सदन में विधेयक बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पास हुआ।
नए विधेयक के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। यह विधेयक बिहार विधानसभा में जातीय आधारित गणना के आर्थिक व सामाजिक रिपोर्ट पेश होने के बाद पास हुआ है।
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