आपकी पंचायत में पैक्स चेयरमैन होता है, जिनका काम है धान, गेहूं, तिलहन, दलहन को किसानों से MSP पर खरीदना।
MSP क्या होता है? MSP यानी सरकार किसानों से अनाज खरीदने के लिए एक रेट तय करती है, ताकि किसानों को खेती में नुकसान न उठाना पड़े। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। जैसे कि 2023 में धान खरीद के लिए सरकार ने धान की MSP लगभग 2100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। लेकिन क्या आपका पैक्स चेयरमैन निर्धारित दर पर आपसे धान खरीदता है?
आपकी पंचायत में पैक्स चेयरमैन कौन बनेगा यह चुनाव से तय होता है, और इस चुनाव में, अधिकृत पैक्स सदस्य ही वोट डाल सकते हैं।
वोटर्स की संख्या कम होने के कारण ज्यादा प्रभाव वाले ऐसे-ऐसे लोग पैक्स चेयरमैन बन जाते हैं जो किसान से धान खरीदने के बजाय गाँव के पैकारों (स्थानीय व्यापारी) से धान खरीद कर मोटा मुनाफ़ा कमाने लगते हैं।
किसानों के बीच ऐसे पैक्स वाले जानबूझ कर डर फैला देते हैं कि समय पर पैसा नहीं मिलेगा। डर के साए में किसान अपने धान को खुले बाजार और स्थानीय व्यापारियों को निर्धारित मूल्य के मुकाबले 1100-1200 रुपये में बेचने को विवश हो जाते हैं, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल 800 रुपये का नुकसान सहना पड़ता है।
खुद को लाभ पहुंचाने का एक आसान रास्ता यह भी है कि आप पैक्स का सदस्य (वोटर) बन जाएं। पैक्स सदस्य बनने के लिए आपके पास कुछ जानकारियां और कुछ कागजात की डिजिटल कॉपी होनी चाहिए।
इन जानकारियों को जुटाने के बाद करें ऑनलाइन
1. आधार कार्ड (400kb से कम size का pdf)
2. एक पासपोर्ट size फ़ोटो (50kb से कम साइज़ का jpg)
3. आवेदक के हस्ताक्षर (20kb से कम साइज़ का jpg)
4. बैंक Passbook (50kb से कम साइज़ का jpg)
इनके अलावा आपको ऐसे दो लोगों का नाम, उनके पिता का नाम सहित साइन चाहिए जो पहले से पैक्स के सदस्य हैं।
इन सभी डॉक्युमेंट्स का डिजिटल कॉपी तैयार करने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया कुल 5 चरणों में पूरी होगी।
पहले चरण में सामान्य जानकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आवेदक के लिए ID और पासवर्ड तैयार होता है। फिर क्रमबद्ध तरीके से बाकी ज़रूरी जानकारियां भर कर आवेदन पूरा किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें।
ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स
Google में EPACS सर्च कर बिहार सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
किसान कॉर्नर पर क्लिक कर “पैक्स सदस्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें” पर क्लिक करें।
सबसे ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक करें जहां लिखा है “आईडी पासवर्ड के लिए यहां क्लिक करें”।
उसके बाद आपको कुछ शर्तें दिखाई जाएंगी, इन शर्तों को पूरा करने वाला ही पैक्स सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है, जैसे उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, किसी दूसरे पैक्स में आवेदक का नाम नहीं होना चाहिए, आवेदक जिस पंचायत का पैक्स सदस्य बनना चाहता है, उसे वहीं का निवासी होना चाहिए आदि। सभी खाली डब्बों पर क्लिक कर NEXT बटन को दबाएं।
इसके बाद जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पैक्स यानी पंचायत और अपने राजस्व ग्राम को एक एक कर चूज करें।
आवेदक का नाम अँग्रेजी और हिंदी में, पिता या पति का नाम अँग्रेजी और हिन्दी में लिखें और जन्म तिथि भी लिखें। कोटि यानी जाति और लिंग का चयन करें। Email ID और मोबाइल नंबर डालें, एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसे हमेशा याद रखना है। कैप्चा डाल कर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है।
आपका रजिस्ट्रेशन (पहला चरण) पूरा हुआ। अब आपके स्क्रीन पर आपका ID और पासवर्ड दिख रहा है, जिसे लिखकर संभाल लें।
Also Read Story
प्राप्त ID पासवर्ड की सहायता से लॉगिन (https://epacs.bih.nic.in/mis/epacsmember/index.aspx) करें।
सदस्यता फॉर्म पर क्लिक कर इसे सावधानीपूर्वक भरें।
मनोनीत व्यक्ति वाले स्थान पर परिवार के किसी ऐसे शख्स की जानकारी डालें, जो पैक्स का सदस्य हो। जानकारियां भर देने के बाद अपडेट पर क्लिक करें। Home बटन को क्लिक कर मुख्य पेज पर आएं। इस तरह दूसरा स्टेप भी पूरा हुआ।
अब तीसरे स्टेप के लिए 50kb से कम साइज का फोटो, 20kb से कम साइज के हस्ताक्षर और 400kb से कम साइज का आधार कार्ड का pdf अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद Save या Update पर क्लिक कर दें। अब Home बटन पर क्लिक कर मुख्य पेज पर आ जाएं।
ध्यान रहे कि जिन स्टेप्स को पूरा कर लिया गया है उन स्टेप्स के सामने का गोला हरा हो जाएगा। यदि हरा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह स्टेप पूरा नहीं हो सका है।
इसी प्रकार चौथे स्टेप में अनुशंसा करने वाले दो पैक्स सदस्यों की जानकारी अपलोड करनी है, जिनमें पैक्स सदस्य का नाम, पिता का नाम और अन्य जानकारियां भरने और signature अपलोड करने के बाद इसे भी Save करें और Home बटन दबाकर मुख्य पेज पर आ जाएं।
चौथे स्टेप में बैंक खाते का विवरण भरें और पासबुक का एक फ़ोटो अपलोड कर सेव कर दें, और वापस मुख्य पेज पर आ जाएं।
आख़िरी और पाँचवे स्टेप में Preview पर क्लिक कर देख लें कि आपने जो जानकारियां भरी हैं वो सभी सही हैं या नहीं।
सब ठीकठाक रहा तो OTP Finalized पर क्लिक करें। इतना करते ही मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके फाइनल सबमिट का बटन दबायें और प्राप्त पावती का प्रिंट ले लें।
अगले 15 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा कि आप पैक्स सदस्य बनाए गए या आपका आवेदन रद्द कर दिया गया है? यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है वो आप automatic पैक्स सदस्य बन जाएंगे और यदि आपके आवेदन को रद्द कर दिया गया है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपील दायर कर सकते हैं। आपको एक डेट मिलेगा। उस डेट में सहायक निबंधक के कार्यालय में दस्तावेज के साथ पहुंच कर अपना पक्ष रख सकते हैं।
इससे जुड़ी और भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है- 18001800110।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।