बिहार के सरकारी स्कूलों (प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक) के शिक्षकों को अपने विद्यालय के 15 किलोमीटर के अन्दर रहने की व्यवस्था करना होगा। ऐसा नहीं कर ने वाले शिक्षकों का वेतन रुक जायेगा। माध्यमकि शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवासत्व ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है।
सभी शिक्षकों को 31 जनवरी तक शपथ-पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय के प्रखण्ड मुख्यालय अथवा 15 किलोमीटर की परिधि में अपने आवासन की यावस्था करने संबंधी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दनी होगी।
शिक्षकों को शपथ-पत्र फरवरी माह के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। शपथ-पत्र देने के पश्चात ही शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन मिलेगा। यह आदेश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवनियुक्त विद्यालय शिक्षकों तथा पूर्व से कार्यरत नियाजित शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा।
लगातार निरीक्षणों के माध्यम से शिक्षा विभाग ने पाया है कि कुछ अध्यापकों के विलम्ब से विद्यालय आने व विद्यालय की अवधि के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण उनका विद्यालय से अधिक दूरी पर आवासित रहना है।
विभाग के अनुसार, विद्यालय से आवासन की दूरी अधिक रहने के कारण समय से विद्यालय पहुँचने में जहाँ शिक्षकों को परेशानी होती है, वहीं उनके मन में यह लगा रहता है कि जल्दी अपने आवासन स्थल पर पहुँचने के लिए विद्यालय अवधि के पूर्व ही विद्यालय को छोड़ दिया जाए।
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पत्र में कहा गया है, “स्थिति चिंताजनक तो है ही साथ ही शैक्षिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को विद्यालय से निकटस्थ एवं सुविधाजनक स्थल पर आवासित रहने से उन्हें इन प्रवृत्तियों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी।”
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