शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित विद्यालय अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, तथा विद्यालयों में योगदान की प्रक्रिया चल रही है। नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान के योगदान के संबंध में विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों (जो पूर्व में किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं थे) को 30 नवम्बर (संध्या 5 बजे तक) तक अपने विद्यालयों में योगदान कर लेने का निर्देश दिया है। 30 नवंबर के बाद उनका योगदान विद्यालय में स्वीकृत नहीं किया जाएगा और यह माना जाएगा कि वे विद्यालय अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं है।
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वैसे विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से सरकारी नौकरी कर रहे हैं (नियोजित शिक्षक सहित) और उन्होंने विभाग (नियोक्ता) को त्याग-पत्र सौंप दिया है, किन्तु त्याग-पत्र स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उन्हें भी 7 दिसम्बर तक विद्यालय में योगदान करना होगा।
नियोक्ता द्वारा जब भी त्याग-पत्र स्वीकृत होता है, तो ऐसे शिक्षकों व कर्मियों को एक प्रति जिला पदाधिकारी को सौंपना होगा। ऐसे विद्यालय अध्यापक यदि 7 दिसम्बर तक योगदान नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वे विद्यालय अध्यापक बनने के इच्छुक नहीं हैं।
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