बिहार के सभी सरकारी स्कूल और उर्दू स्कूलों तथा मकतबों में अब नयी अवकाश तालिका के अनुसार छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने कैलेंडर वर्ष 2024 में सामान्य स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग-अलग अवकाश तालिका जारी की है।
अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तय बाध्यता का पालन हो यानी कि प्रारंभिक विद्यालयों में कम-से-कम 220 दिन अध्यापन हो।
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नयी तालिका के अनुसार, अब पूरे साल में कुल 60 दिनों का अवकाश होगा, जिसमें ग्रीष्मावकाश के लिए 30 दिनों की छुट्टी होगी।
अब ग्रीष्मावकाश की छुट्टी केवल विधार्थियों के लिए है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मी गर्मियों की छुट्टी में विद्यालय में आएंगे तथा अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक व कार्यालीय कार्य निष्पादित करेंगे।
इस दौरान पैरेंट-टीचर बैठक (Parent-Teacher Meeting) होती रहेगी और जो छात्र शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2019 की परिधि में आते हैं, उनकी भी विशेष कक्षाएँ चलेंगी तथा विशेष परीक्षाएँ ली जायेगी।
डीईओ नहीं घोषित कर सकेंगे छुट्टी
अब किसी जिले विशेष में किसी विशेष अवसर पर यदि जिला पदाधिकारी किसी प्रकार का अवकाश घोषित करना चाहेंगे तो उन्हें मुख्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से कोई अवकाश घोषित नहीं कर सकेंगे।
किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से विद्यालय अवकाश की घोषणा नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व गाँधी जयंती तथा अन्य महापुरुषों की जयंती मनायी जाएगी।
इसके अलावा गुरुवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि होगी और अध्यापन का कार्य भी होगा। गुरुवार को भोजनावकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक व बाल संसद आयोजित की जायेगी।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा अलग से निकाली जाएगी।
सरकारी प्रशिक्षण / शैक्षणिक संस्थान (यथा DIET/BIET/PTEC/CTE इत्यादि) को भी नयी अवकाश तालिका के अनुसार कार्य करना होगा।
शुक्रवार को छुट्टी वाले स्कूलों में रविवार को पढ़ाई
राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों/मकतबों जहाँ साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होता है, वैसे विद्यालय रविवार को अन्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे।
यदि कोई विद्यालय, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अवस्थित है और उर्दू विद्यालय की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करना चाहते हों, तो जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर घोषित कर सकते हैं।
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