बिहार के अपराध अनुसंधान विभाग ने पटना के पुलिस प्रयोगशाला निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ श्याम कुमार सिंह को निलंबित कर दिया।
डॉ श्याम पर आरोप था कि उन्होंने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की और फिर पहली पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी को प्रताड़ित कर उनका विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से करवा दिया। इसके अलावा उनपर अनाधिकृत रूप से अपने दफ्तर से गायब रहने का भी आरोप था। इन आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर आरोपों की जाँच कराई गई। जांच में पुलिस प्रयोगशाला निदेशक डॉ श्याम कुमार सिंह को दोषी पाया गया।
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इसके बाद डॉ श्याम को बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के नियम – 14 (XI) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बी-ग्रेड राजपत्रित पदाधिकारी डॉ श्याम कुमार सिंह की बर्खास्तगी की सज़ा को शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गई है।
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