राज्य में होने जा रही शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी। प्रेस कांफ्रेंस में उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक भी मौजूद थे।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करना व्यावहारिक और विधिसम्मत नहीं है।
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“अगर यह नीति लागू की जाती है तो यह गैरकानूनी और असंवैधानिक होगी। निवास के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। (भले ही) पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों, चयन तो मेरिट के आधार पर होता है,” उन्होंने कहा।
पिछले कुछ दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पटना समेत कई जिलों में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पटना में विरोध कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी।
उल्लेखनीय है कि जब सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली जारी की थी, तो उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य शर्त थी। सरकार ने कुछ रोज़ पहले इसमें बदलाव कर दिया। नये नियम में दूसरे राज्य के निवासी भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।
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