बिहार में शिक्षक व शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी स्कूल अवधि खत्म होने यानी 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
पत्र में कहा गया है कि विभाग अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों के सहयोग के जिले में चुनाव का काम नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों/टोला सेवकों इत्यादि का चुनाव संबंधी कोई भी कार्य शाम 5 बजे के बाद ही करने को कहा जाये, ताकि विद्यालय का कामकाज बाधित न हो।
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यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने के लिये उन्हें अलग से मानदेय मिलता है। विभाग का कहना है कि यदि उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए “अतिरिक्त घंटे” काम करना पड़े, तो कर्मियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
इसलिये, केके पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएं, तो यह ध्यान रखें कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की विद्यालय अवधि बाधित न हो।
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