बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिये 2 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अपना अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटाग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉग-इन के उपरांत अपलोड करना होगा। फोटो का साइज़ 25 किलोबाइट (25 KB) से अधिक नहीं होना चाहिये।
एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र की जानकारी कोड के रूप में दर्ज होगी, तथा इसमें केन्द्र कोड व जिला का नाम अंकित रहेगा।
आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 5 दिसंबर से उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों में अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड करने के लिये कहा है।
अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जायेगा।
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केन्द्र ले जाने तथा परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपूर्द कराने की सलाह दी है। अभ्यर्थी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे।
वर्ग 6-8 व वर्ग 9-10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या अन्य विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
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जिन्होंने शिक्षा विभाग और पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अन्तर्गत शिक्षक पद के लिए (वर्ग 6-8, संगीत/कला विषय को छोड़कर) आवेदन किया है, तथा दोनों विभागों के लिए अलग-अलग विषयों का चयन किया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है।
NIOS डीएलएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षक भी योग्य
ऐसे नियोजित शिक्षक जो 10 जुलाई 2017 के पूर्व से 18 माह वाली डिप्लोमा डिग्री के आधार पर बहाल हुए हैं, वे भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10 जुलाई 2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड (D.EL.Ed) डिग्री मान्य होगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्राप्त 18 माह की डिप्लोमा डिग्री 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा के बराबर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने NIOS से प्राप्त 18 महीने वाली डिप्लोमा डिग्री को शिक्षक बहाली में योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिये ऐसे अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं।
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