सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के “सभी मोदी चोर” वाले बयान को लेकर हुई सजा पर रोक लगा दी है। इस सजा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य हो गए थे। सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के “सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्यों होते हैं” बयान पर दोष साबित हुआ था। दोषसिद्धि के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सूरत कोर्ट ने “मोदी चोर” वाले बयान के आपराधिक मानहानि मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दो वर्ष की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद 24 मार्च से ही राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य हो गए थे। इस फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल की याचिका को भी गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को खारिज कर दिया था। अगर हाईकोर्ट याचिका पर सुनावाई कर सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती तो राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रह सकती थी। लेकिन गांधी को राहत नहीं मिली, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
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उल्लेखनीय है कि 13 अप्रेल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि “सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्यों होते हैं”? राहुल के इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। गुजरात के सूरत पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ने इस बयान से आहत होकर सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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