बिहार के गया जिले के फरार पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आदित्य कुमार को सरेंडर करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया था। आदित्य के वकील ने जमानत की गुहार लगायी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए आरोपी अफसर को जेल भेज दिया।
आदित्य कुमार बिहार कैडर के 2011 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले साल अक्टूबर में आदित्य कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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आदित्य कुमार ने गया में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और जहानाबाद और बेगुसराय में एसपी के रूप में सेवाएं दी हैं। गया में अपनी पोस्टिंग के दौरान, उन पर जब्त शराब की खेप को छुड़ाने में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी साल की शुरुआत में उनके खिलाफ एक और आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आदित्य कुमार पर आरोप है कि उनके सहयोगी ने उनके कहने पर खुद को हाईकोर्ट के जज के रूप में पेश करते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल को फोन कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। सहयोगी ने पुलिस महानिदेशक से आदित्य कुमार के खिलाफ चल रहे एक मामले को बंद करने के लिए कहा था।
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