Main Media

Seemanchal News, Kishanganj News, Katihar News, Araria News, Purnea News in Hindi

Support Us

रेप केस में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है

Navin Kumar Reported By Navin Kumar |
Published On :

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। शाहनवाज ने उक्त याचिका में कहा था कि वह बेकसूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए। हालांकि शाहनवाज के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि महिला द्वारा शाहनवाज को फंसाया जा रहा है। पुलिस द्वारा केस की जांच हो चुकी है और उसे कुछ नहीं मिला था।

Also Read Story

सुपौल लोकसभा चुनाव: चुनाव से दो दिन पहले प्रत्याशी कलीम खान का अपहरण कर पेड़ से लटकाने का आरोप

कटिहार: खेत से मिली 54 वर्षीय स्कूल गार्ड की लाश, जांच में जुटी पुलिस

सोने की तस्करी करते किशनगंज का व्यापारी दिनेश पारीक समेत तीन लोग गिरफ्तार

किशनगंज: पुलिस ने मवेशी तस्करों के गिरोह को पकड़ा, 8 वाहन समेत 22 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल: दंपति के हाथ-पांव बांध लाखों के गहने लूटकर 6 बदमाश फरार

पूर्णिया में साइबर ठगों ने व्यवसाई के बैंक खाते से उड़ाये साढ़े पांच लाख रुपये, एक महीने में दर्ज नहीं हुई एफआईआर

हथियार के बल पर बंधन बैंक कर्मी से 1.68 लाख रुपये की लूट

कटिहार के आजमनगर में भीषण डकैती, फायरिंग और बम धमाकों से दहला गांव

किशनगंज: पेड़ से लटका मिला 17 वर्षीय युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

क्या था पूरा मामला

एक महिला ने 2018 में शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में उसने लिखा कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसका रेप किया है। आरोपी ने छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसे बुलाया,फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया।


दिल्ली पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं लिखा तो महिला ने कोर्ट का रुख किया।महिला ने 21 जून 2018 को साकेत कोर्ट में शाहनवाज के खिलाफ IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने और जांच करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज पहले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

इसके बाद शाहनवाज हुसैन एफआईआर से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करने का आदेश दिया है।

सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

नवीन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हूं। आईआईएमएससी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक विषयों में रुचि है। बिहार को जानने और समझने की निरंतर कोशिश जारी है।

Related News

ओडिशा से आया था नीरज पासवान हत्याकांड का शूटर, कटिहार एसपी ने और क्या क्या बताया

कटिहार: भाजपा विधायक कविता पासवान के भतीजे की गोली मारकर हत्या, एक गिरफ्तार

कटिहार: स्कूल की छत गिरने से दो मजदूरों की मौत

अरवल में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार

अररिया: बेख़ौफ अपराधियों ने हथियार दिखाकर बैंक कर्मी से लूटे 12 लाख रुपये

कटिहार में पत्नी के कर्ज को लेकर विवाद में पति ने तीन बच्चों समेत खुद को लगाई आग

अररिया में मूर्ति विसर्जन से आता ट्रैक्टर कैसे हुआ दुर्घटना का शिकार?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

Ground Report

अररिया में पुल न बनने पर ग्रामीण बोले, “सांसद कहते हैं अल्पसंख्यकों के गांव का पुल नहीं बनाएंगे”

किशनगंज: दशकों से पुल के इंतज़ार में जन प्रतिनिधियों से मायूस ग्रामीण

मूल सुविधाओं से वंचित सहरसा का गाँव, वोटिंग का किया बहिष्कार

सुपौल: देश के पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के गांव में विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा?

सुपौल पुल हादसे पर ग्राउंड रिपोर्ट – ‘पलटू राम का पुल भी पलट रहा है’