Main Media

Seemanchal News, Kishanganj News, Katihar News, Araria News, Purnea News in Hindi

Support Us

रेप केस में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है

Navin Kumar Reported By Navin Kumar |
Published On :

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। शाहनवाज ने उक्त याचिका में कहा था कि वह बेकसूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए। हालांकि शाहनवाज के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि महिला द्वारा शाहनवाज को फंसाया जा रहा है। पुलिस द्वारा केस की जांच हो चुकी है और उसे कुछ नहीं मिला था।

Also Read Story

सरकारी रेलवे क्वार्टर में मिली महिला की लाश

अररिया में नहर में डूबने से युवक की मौत

अररिया: शराब और जूट ले जा रहे दो ट्रकों में टक्कर

सीमांचल को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे: प्रवीण तोगड़िया

किशनगंज: 26 वर्षीय महिला की खेत में मिली लाश, आरोपी पति गिरफ्तार

अररिया: उत्पाद विभाग के गाड़ी चालक ने नशे में कार को मारी ठोकर, गिरफ्तार

मुखिया पति की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या

अररिया में अवैध एक एकड़ अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट

बालू खनन से किशनगंज परेशान, तटबंध कमजोर, बाढ़ का खतरा!

क्या था पूरा मामला

एक महिला ने 2018 में शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में उसने लिखा कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसका रेप किया है। आरोपी ने छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसे बुलाया,फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया।


दिल्ली पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं लिखा तो महिला ने कोर्ट का रुख किया।महिला ने 21 जून 2018 को साकेत कोर्ट में शाहनवाज के खिलाफ IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने और जांच करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज पहले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

इसके बाद शाहनवाज हुसैन एफआईआर से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करने का आदेश दिया है।

सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

नवीन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हूं। आईआईएमएससी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक विषयों में रुचि है। बिहार को जानने और समझने की निरंतर कोशिश जारी है।

Related News

आग्नेयास्त्र के साथ बांग्लादेशी तस्कर गिरफ्तार

अररिया: बोची फीडर बिजली विभाग के जेई पर महिला से मारपीट का आरोप

इलाज में देरी होने से गर्भवती महिला की मौत

अररिया: खाद व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन

घायल को लावारिस छोड़ कर चले गए परिजन, अस्पताल में मौत

अररिया: तेज रफ्तार बाइक सवार ने ली दो मासूमों की जान

5 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, 3 आरोपित गिरफ्तार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latests Posts

Ground Report

तैयारियों के बाद भी नहीं पहुंचे CM, राह तकता रह गया पूर्णिया का गाँव

जर्जर भवन में जान हथेली पर रखकर पढ़ते हैं कदवा के नौनिहाल

ग्राउंड रिपोर्ट: इस दलित बस्ती के आधे लोगों को सरकारी राशन का इंतजार

डीलरों की हड़ताल से राशन लाभुकों को नहीं मिल रहा अनाज

बिहार में क्यों हो रही खाद की किल्लत?