बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। शाहनवाज ने उक्त याचिका में कहा था कि वह बेकसूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए। हालांकि शाहनवाज के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि महिला द्वारा शाहनवाज को फंसाया जा रहा है। पुलिस द्वारा केस की जांच हो चुकी है और उसे कुछ नहीं मिला था।
Also Read Story
क्या था पूरा मामला
एक महिला ने 2018 में शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में उसने लिखा कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसका रेप किया है। आरोपी ने छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसे बुलाया,फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया।
दिल्ली पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं लिखा तो महिला ने कोर्ट का रुख किया।महिला ने 21 जून 2018 को साकेत कोर्ट में शाहनवाज के खिलाफ IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने और जांच करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज पहले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
इसके बाद शाहनवाज हुसैन एफआईआर से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करने का आदेश दिया है।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।
