Main Media

Seemanchal News, Kishanganj News, Katihar News, Araria News, Purnea News in Hindi

Support Us

रेप केस में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है

Navin Kumar Reported By Navin Kumar |
Published On :

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। शाहनवाज ने उक्त याचिका में कहा था कि वह बेकसूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए। हालांकि शाहनवाज के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि महिला द्वारा शाहनवाज को फंसाया जा रहा है। पुलिस द्वारा केस की जांच हो चुकी है और उसे कुछ नहीं मिला था।

Also Read Story

किशनगंज: अवैध बालू खनन को लेकर ग्रामीणों से मारपीट, खनन विभाग भी सवालों के घेरे में

अररिया: नौकरी का झांसा देकर युवाओं को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार

उत्तर दिनाजपुर: पांजीपाड़ा के प्रधान मोहम्मद राही की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

अररिया: बैंक लूटने की फिराक में थे बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आजमनगर में दिन दहाड़े युवक का गला रेता, मौत

पूर्णिया: बनमखी नगर परिषद अध्यक्ष के भाई पर चली गोली, चचेरे भाई की मौत

कटिहार: जमीन पंचायती के बीच पड़ोसी की भाले से की हत्या

किशनगंज: महिला की लाश लेकर सड़क पर बैठ गए परिजन, निजी नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप

किशनगंज: नेपाल सीमा से सटे गांव में तीन दिनों में दो शव बरामद

क्या था पूरा मामला

एक महिला ने 2018 में शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में उसने लिखा कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसका रेप किया है। आरोपी ने छतरपुर के एक फार्म हाउस में उसे बुलाया,फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया।


दिल्ली पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं लिखा तो महिला ने कोर्ट का रुख किया।महिला ने 21 जून 2018 को साकेत कोर्ट में शाहनवाज के खिलाफ IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने और जांच करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ शाहनवाज पहले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

इसके बाद शाहनवाज हुसैन एफआईआर से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करने का आदेश दिया है।

सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

नवीन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हूं। आईआईएमएससी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक विषयों में रुचि है। बिहार को जानने और समझने की निरंतर कोशिश जारी है।

Related News

किशनगंज: ट्रेन में मोबाइल, लैपटॉप चुराने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

किशनगंज: चापाकल से पानी भरने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

कटिहार: सड़क किनारे घर के ऊपर पलटी ओवरलोड पिकअप, बाल बाल बची महिला

बिहार: अररिया के पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी

किशनगंज: पुलिस पर शराब कारोबारी से रिश्वत लेकर बचाने का आरोप

अररिया: प्रेम-प्रसंग के आरोप में आदिवासी महिला का सिर मुंडवाया

पूर्णिया में अपेंडिक्स के ऑपरेशन की जगह से निकलने लगा मल मूत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latests Posts

Ground Report

डालमियानगर औद्योगिक कस्बा के बनने बिगड़ने की पूरी कहानी

डालमियानगर के क्वार्टर्स खाली करने के आदेश से लोग चिंतित – “बरसात में घोंसले भी नहीं उजाड़े जाते”

अररिया पत्रकार हत्याकांड: वृद्ध माँ-बाप, दो विधवा, तीन बच्चों की देखभाल कौन करेगा?

कटिहार: ड्रेनेज सिस्टम के अधूरे काम से लोगों के घर कटने की कगार पर, नेशनल हाइवे का पुल भी धंसा

किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में बिजली का बुरा हाल; डिबिया, मोमबत्ती और टॉर्च पर निर्भर ग्रामीण