अररिया: अररिया न्यायालय ने दुष्कर्म के 2 दोषियों को आजीवन कारावास 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने सुनाया है। सजा पाने वालों में 34 वर्षीय मो.अनवारुल, 27 वर्षीय मो.पिंकू शामिल हैं। इस केस के तीसरे आरोपी मो.मुर्तुजा की पहले ही मौत हो चुकी है।
इस मामले को लेकर न्यायाल में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजा नंदन पासवान ने इस घृणित घटना को लेकर न्यायालय से अधिकतम सजा सुनाने की गुहार लगाई थी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. शौकत हयात ने आरोपियों की कम उम्र और पहला अपराध होने का हवाला देकर कम से कम सजा सुनाने की अपील की।
Also Read Story
दरअसल, 2019 में महिला थाना अररिया में एक महिला की ओर से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने उल्लेख किया था कि 2 फरवरी 2019 को आरोपी उन्हें जबरन घर से उठाकर ले गए थे और पास के खेत में दुष्कर्म किया था।
साथ ही आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर किसी को इस घटना की बात बताई, तो जान से मार दिया जाएगा।
पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर कुर्साकांटा के डहुआबाड़ी गांव के मो.अनवारुल, मो.पिंकू और मो.मुर्तुजा को आरोपी बनाया था।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।