राज्य में हो रही शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की शर्त खत्म कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। पहले इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना शर्त थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 12 जुलाई तक शिक्षक अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगस्त महीने में आयोग द्वारा शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
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