शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के “सभी मोदी चोर” वाले बयान को लेकर हुई सजा पर रोक लगाने के बाद अब उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है।
सूरत कोर्ट ने “मोदी चोर” वाले बयान के आपराधिक मानहानि मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दो वर्ष की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद 24 मार्च से ही राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य हो गए थे। इस फैसले पर रोक लगाने वाली राहुल की याचिका को भी गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को खारिज कर दिया था। अगर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती तो राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रह सकती थी। लेकिन गांधी को राहत नहीं मिली, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
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