बिहार के प्रारंभिक स्कूलों (वर्ग 1-8) में हेड मास्टरों की बहाली के लिये बिहार लोक सेवा को ज़िम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ‘बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024’ बनाई है।
इस नियमावली के मुताबिक़, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में हेडमास्टरों की बहाली के लिये बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगी। इस परीक्षा में कोई भी शिक्षक, जिनके पास सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में न्यून्तम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, भाग ले सकते हैं। लेकिन, इसके लिये शिक्षकों की उम्र 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
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BPSC हेडमास्टर नियुक्ति प्रक्रिया
सबसे पहले शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये जिला स्तर पर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगी।
सीधी भर्ती के लिये प्राप्त रिक्तियों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालेगी। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।
परीक्षा के लिये सिलेबस आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के सलाह से किया जाएगा। निर्धारित सिलेबस के आधार पर परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।
परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा जायेगा। साथ ही विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अर्हतांक (कट-ऑफ मार्क्स) आयोग का सलाह से निर्धारित किया जाएगा।
शिक्षक अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
हेडमास्टरों का ट्रांसफर
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होने वाले हेडमास्टरों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कमिटमेंट को देखते हुए जिलों के अन्तर्गत ट्रांसफर किया जा सकेगा।
प्रधान शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गयी अवधि पूर्ण करने पर ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर ट्रांसफर किया जा सकेगा। परन्तु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल दो बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे।
विभाग ने साफ कर दिया है कि अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है, विभाग जरूरी परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के ट्रांसफर के मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक को नियुक्ति वर्ष की ग्रेडेशन सूची के निम्नतम पायदान पर रखा जाएगा।
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Bihar m sbhi Ganwo k School m zo Ganwo k masters h os Ko htaya jana chahiye. Kyon k Ganwo k masters Ganwo k School Ko apna ghr samajh batha masters ki Marzi zo mn mozi se school sanchalan krta h.pdhayi nahi hone k karan bachcha log school v jana nahi chahta hai. Ye bahut Gambheer mamla hai.main ne mukhyamantry Sri Nitish Kumar Ko Kai Aawedan v dya tha jb araria aye thay.jai hind