शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने जिला पदाधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर स्कूल बंद नहीं करने का आदेश दिया है। इस संबंध में केके पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है।
केके पाठक ने पत्र के माध्यम से कहा कि जिलाधिकारी 29 जनवरी तक वर्ग 1-8 तक के छात्रों के स्कूल आने-जाने के समय में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, वर्ग 9-12 तक के पढ़ाई के समय और बोर्ड की तैयारी इस दौरान बाधित नहीं रहेगी।
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सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल आने तथा प्रशासनिक कार्य को निपटाते हुए स्कूल की तय अवधि तक स्कूलों में रहने का निर्देश दिया गया है।
पत्र के मुताबिक़, पिछले कई वर्षों से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जिला पदाधिकारी शीत लहर या अन्य कारणों से स्कूलों को बन्द करते रहे हैं और विभाग द्वारा इस चलन का विरोध भी किया गया है।
पत्र में कहा गया है, “अतः अनुरोध है कि बात-बात पर सीआरपीसी की धारा 144 को इन्वोक कर विद्यालय बंद नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा 144 के द्वारा स्कूलों के काम-काज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।”
आगे लिखा है, “फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा 144 के तहत आप विद्यालय के काम-काज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा के तहत, आने वाले महीनों में अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।”
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