बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में ज़हरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 के बाद जिनकी मृत्यु ज़हरीली शराब पीने से हुई है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।
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लेकिन, शर्त यह है कि मृतक के परिजन को बताना होगा कि उमृतक ने कहाँ से शराब खरीदी थी और पी थी। ये सब लिखित रूप में जिलाधिकारी को देना होगा।
बिहार में शराबबंदी के ज़हरीली शराब पीने से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। 14 अप्रैल को पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में दो दर्जन लोगों की मौत ज़हरीली शराब पीने से हुई है और 29 लोग बीमार हैं। इस मामले में अब तक दो दर्जन लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
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