विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। निलंबित पदाधिकारी रजनीश कुमार झा सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है।
विभाग का मानना है कि रजनीश कुमार झा द्वारा सरकारी बैठक की कार्यवाही को सार्वजनिक करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 का उल्लंघन है। साथ ही विभाग ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है।
दरअसल, 20 फरवरी को संध्याकालीन वीडियो कांफ्रेंसिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जो वायरल हो गया था। इस संबंध में 22 फरवरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को दिये गये स्पष्टीकरण में रजनीश कुमार झा के द्वारा इन आरोपों को स्वीकार किया गया है।
वायरल वीडियो में केके पाठक अपशब्द बोलते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग की खूब किरकिरी हुई थी।
मामला खूब हाईलाइट हुआ तो विभाग ने 24 फरवरी को सहरसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने एक बार फिर से आरोपों को स्वीकारते हुये, इस गलती के लिए क्षमा की याचना की।
पूरे मामले की समीक्षा के बाद विभाग इन नतीजे पर पहुंचा कि झा द्वारा किये गये अनुचित कार्य से विभाग की बदनामी हुई तथा उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियमों का उल्लंघन किया गया है।
रजनीश कुमार झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा के कार्यालय में रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान इनके निर्धारित मुख्यालय के कार्यालय से किया जायेगा।
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