बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर अथवा आधार नम्बर से लिंक मोबाईल नंबर नहीं होगा, उनकी किसी भी परिस्थिति में काउंसिलिंग नहीं होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी ज़िला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजा है।
काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक्ड मोबाईल नम्बर से वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों का BPSC से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थम्ब इम्प्रेशन (Biometric Thumb Impression) का मिलान भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
काउंसिलिंग-सह-उम्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) के लिये शिक्षक अभ्यर्थियों का आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र व पदस्थापन पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड (QR Code) का मिलान भी कराया जायेगा।
विद्यालय पदस्थापन के पश्चात जब शिक्षक विद्यालय में योगदान कर लेंगे, तब विद्यालय योगदान पत्र व संबंधित विद्यालय अध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकरी कार्यालय में सशरीर लेकर आने का काम संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक का होगा।
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जिला शिक्षा पदाधिकारी, कम्प्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुनः बायोमेट्रिक थम्ब इम्प्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान कर सुनिश्चित करेंगे कि यह विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति है, जिसने BPSC विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है।
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रथम चरण के सप्लीमेंटरी रिज़ल्ट में सफल अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में इन्ही प्रावधानों से गुज़रना होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह का फ़र्ज़ीवाड़ा न हो सके, इसलिये विभाग द्वारा शिक्षकों की पहचान से संबंधित सख़्त कदम उठाये जा रहे हैं।
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