बिहार के विश्वविद्यालयों को नये और कुछ को पुराने कुलसचिव मिले हैं। मौलाना मजहरूल हक के कुलसचिव पद पर एक बार फिर कर्नल कामेश कुमार को चुना गया है। दरअसल, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 8 के तहत कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए उन्हें पटना विश्वविद्यालय से स्थानांतरित कर मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनाया गया है। वहीं, मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के कुलसचिव रविन्द्र नाथ ओझा को पटना विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है।
इस क्रम में राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना ज्ञापांक बीएसयू(रजिस्ट्रार)-27/2017-273/जीएस(1) दिनांक 15.02.2023 में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9 की जगह धारा 8 का बेमेल उल्लेख कर दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है, ‘’पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति द्वारा पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रस्ताव पर सम्यक विचार के बाद कर्नल कामेश कुमार को पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद से मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद पर स्थानांतरित किया जाता है।‘’
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पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 8 केवल विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के पदनाम से जुड़ी है। अंर्तविश्वविद्यालय स्थानांतरण के लिए अधिनियम की धारा 9 लागू होती है। सन्दर्भित अधिनियम की धारा 9 उप-धारा 1 के तहत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का स्थानांतरण कुलपति की संस्तुति अथवा अन्य विधि से अन्य विश्वविद्यालयों में समकक्ष पदों पर कुलाधिपति के द्वारा करने का वैधानिक प्रावधान है। हालांकि, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों जैसे कुलाधिपति, कुलपति, डीन छात्र कल्याण और प्रोक्टर को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी अन्य अधिसूचना के जरिये पूर्णिया कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सी.के मिश्रा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिव बनाए गये हैं। एस. सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद के प्राचार्य डॉ. वेद प्रकाश चतुर्वेदी को मगध विश्वविद्यालय, बोध गया का कुलसचिव नियुक्त किया गया है।
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