बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में समन जारी किया है। अब तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है।
तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर एक “विवादित” टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनपर केस चल रहा है।
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क्या है पूरा मामला
बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नीरव मोदी पर आई एक खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आज के हालात में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान पर काफी विवाद हुआ था।
तेजस्वी ने कहा था, “आज देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ किया जा रहा है। एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपाई भाग जाए तो क्या होगा? आप तो जान ही रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता पिंजड़ा से नहीं निकलता इनके लिए।”
तेजस्वी यादव के बयान को लेकर अहमदाबाद के उद्यगोपति हरेश मेहता ने इसी साल 21 मार्च को मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। हरेश का मानना था कि तेजस्वी यादव ने सभी गुजरातियों को ठग कह कर उनका अपमान किया है।
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