जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई के समन को रद्द करने वाली तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी से पूछताछ और कुछ दस्तावेज दिखाने के लिए समन भेजा गया था इसलिए गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं है।
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कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें सिर्फ परेशान किया जा रहा है। मामले की पूछताछ के लिए बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा जबकि उनका आवास पटना में हैं। उन्होंने कहा कि वह बिहार के डिप्टी सीएम हैं और अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, जिस कारण दिल्ली आना संभव नहीं हो पाता है। कोर्ट से गुहार लगाते हुए तेजस्वी यादव ने पूछताछ में छूट की मांग की है। तेजस्वी यादव को 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को समन जारी किया गया था।
बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में तलब किया है। सीबीआई के अनुसार आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी की बहाली में जमीन लेकर नौकरी दी गई थी।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
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