गुरूवार को पूर्णिया के डीएम सुहर्ष भगत, नगर आयुक्त आरिफ अहसन, एसडीएम राकेश कुमार रमण व बिजली विभाग के एलेक्ट्रिकल इंजीनियर न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा के न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर अपने गैर संवैधानिक कार्य के लिए माफी की गुहार लगाई। उनकी ओर से एएजी-4 अंजनी कुमार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि वो मामले पर स्वयं नज़र रखेंगे और जल्द से जल्द म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में गणपूर्ति (कोरम) का प्रयास करेंगे ताकि यह अपीलीय प्राधिकार सुचारू रूप से काम कर सके।
न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा के न्यायालय ने म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में गणपूर्ति और उसके सुचारू रूप से काम करने की शुरूआत से लेकर छह महीने के अंदर याचिकाकर्ता के मामले का निष्पादन करने का निर्देश जारी किया। न्यायालय ने तब तक नगर आयुक्त, पूर्णिया व एसडीएम पूर्णिया सदर के आदेश को स्थगित कर दिया है।
इससे पहले एएजी-4, अंजनी कुमार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि वो अपीलीय प्राधिकार के गठन की जानकारी से विद्वान एडवोकेट जेनरल को अपडेट कराते रहेंगे।
न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा के न्यायालय ने याचिकाकर्ता को म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्राइब्यूनल के गणपूर्ति अथवा गठन होने पर स्टे की प्रार्थना का विकल्प खुला रखा है।
ज्ञात हो कि जिला स्कूल रोड, पूर्णिया अवस्थित जेएनजे पनोरमा स्क्वायर के चौथे तल पर नगर आयुक्त, आरिफ अहसन द्वारा निगरानी वाद चलाकर दस लाख का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। अपने आदेश में नगर आयुक्त ने सन्दर्भित चौथे तल को तोड़ने और एक महीने के भीतर संशोधित योजना के साथ पेश होने का आदेश दिया।
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नगर आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ डॉक्टर संजीव वैश्यंत्री ने म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में अपील दायर किया और इसकी जानकारी नगर आयुक्त को दी। इसके बावजूद नगर आयुक्त के कहने पर बिजली विभाग के एलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने विवादित भवन की बिजली काट दी। वहीं, एसडीएम पूर्णिया राकेश कुमार रमण ने चौथे तल के आठ परिवार को घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इस दौरान एसडीएम ने कानूनी प्रावधानों को ताक पर रख दिया। उन्होंने 01 अप्रैल, 2023 को नोटिस निर्गत किया, दो दिन के बाद नोटिस का तामिला हुआ और आठ परिवारों को घर खाली करने के लिए महज 04 अप्रैल 2023 तक की मियाद दी गई थी।
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