बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने जा रही आगामी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा पर पटना हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने प्लस टू स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, आयोग (BPSC) ने नियोजित शिक्षकों को पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक साल के बदले 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) वेटेज दिया था। लेकिन, पहले से ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ये वेटेज नहीं दिया गया था।
Also Read Story
इसीलिये, अतिथि शिक्षकों ने वेटेज अंक के लिये पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को वेटेज अंक देने का आदेश दिया है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने सरकार को आदेश दिया कि एक महीने के अंदर अतिथि शिक्षकों को भी ग्रेस मार्क्स दिये जायें। तब तक के लिये कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर स्टे लगा दिया है।
हाइकोर्ट ने कहा, “संविदा पर बहाल शिक्षक और अतिथि शिक्षकों में कोई फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाते हैं। अतिथि शिक्षक भी संविदा पर बहाल शिक्षकों की तरह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) के हक़दार हैं।”
जून में होनी थी तीसरे चरण की परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 10-12 जून को होनी थी। इसमें शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आने वाले स्कूली शिक्षकों के पद भी शामिल हैं।
बताते चलें कि तीसरे चरण में 15 मार्च को आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था। हालांकि, बाद में पेपर लीक हो जाने की वजह से 15 मार्च की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी थी।
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।