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जातिगत गणना पर 3 जुलाई को ही होगी सुनवाई

जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ जल्दी सुनवाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।

Navin Kumar Reported By Navin Kumar |
Published On :
Caste Census PIL in Patna High Court Case status

जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ जल्दी सुनवाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।


विगत 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश बिहार में चल रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी और इस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की थी।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया था कि तत्काल प्रभाव से जाति गणना के सेकंड फेज के काम को रोक दिया जाए। बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें 3 जुलाई की जगह 9 मई को सुनवाई की अपील की गई थी।


हाईकोर्ट ने याचिका को लेकर कहा था कि 9 मई को इस बात की सुनवाई करेंगे कि केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी या पहले की कोई तारीख दी जा सकती है।

मंलवार को कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और कहा कि सुनवाई के लिए मुकर्रर तारीख 3 जुलाई ही रहेगी।

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नवीन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हूं। आईआईएमएससी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक विषयों में रुचि है। बिहार को जानने और समझने की निरंतर कोशिश जारी है।

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