जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ जल्दी सुनवाई के लिए बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।
विगत 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश बिहार में चल रही जातिगत गणना पर रोक लगा दी थी और इस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर की थी।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया था कि तत्काल प्रभाव से जाति गणना के सेकंड फेज के काम को रोक दिया जाए। बिहार सरकार ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें 3 जुलाई की जगह 9 मई को सुनवाई की अपील की गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिका को लेकर कहा था कि 9 मई को इस बात की सुनवाई करेंगे कि केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी या पहले की कोई तारीख दी जा सकती है।
मंलवार को कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और कहा कि सुनवाई के लिए मुकर्रर तारीख 3 जुलाई ही रहेगी।
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