बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हित में दो अहम फैसलों को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, अब इन प्रतिनिधियों की सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता स्वरूप ₹5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।
सरकार को लंबे समय से यह मांग प्राप्त हो रही थी कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, भले ही वह मृत्यु सामान्य ही क्यों न हो। इसे देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि निर्वाचित घोषित होने की तिथि से लेकर प्रतिनिधि के पद पर बने रहने के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी।
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इसके अलावा, सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले मासिक भत्ते में भी वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रति वर्ष कुल ₹5,48,62,12,800.00 (पाँच अरब अड़तालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार आठ सौ रुपये) का व्यय वहन करना होगा।
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