पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को अभी स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर एक वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया जारी है। वेब पोर्टल बनने के बाद ही शिक्षकों को यह लाभ मिल सकेगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर के माध्यम से दी है।
उल्लेखनीय है कि नियमतः नियोजित दिव्यांग शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों व महिला शिक्षकाओं / पुस्तकालयाध्यक्षों को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई(अंतर ज़िला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार एच्छिक स्थानांतरण, और पुरुष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को भी एक बार अंतर नियोजन इकाई(अंतर ज़िला सहित) पारस्पारिक स्थानांतरण (Mutual transfer) की सुविधा का प्रावधान है।
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विभाग ने अंतर नियोजन इकाई (अंतर ज़िला सहित) स्थानांतरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग ने सभी ज़िला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानांतरण अब जून माह में करने का आदेश दिया है।
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