शादी के लिए 50000 हज़ार रुपये का वित्तीय सहायता, घर को मरम्मत करने के लिए बीस हज़ार, साइकिल के लिए चार हज़ार, काम के लिए औजार खरीदने के लिए 15 हज़ार, बच्चे को पढ़ाने के लिए पांच से दस हज़ार रुपये, बीमार परने पर वित्तीय सहायता, मृत्यु होने पर एक लाख से 5 लाख तक का मुआवजा और घर में बच्चा जन्म लेने पर 10 हज़ार का मातृत्व लाभ आप भी ले सकते हैं। मात्र एक काम करने से।
चौंकिए नहीं, जागो बिहार के इस ख़ास शो में आज आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताएँगे और योजना से जुड़ने का तरीका सिखायेंगे जिसके मध्यम से आप या आपके परिजन लगभग 13 तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
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आदाब मैं शाह फैसल, मैं मीडिया के इस खास शो “जागो बिहार” में आपका स्वागत है।
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साथियों, अगर आप किसी तरह से निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर हैं तो यह विडियो खास आपके लिए हैं। जिन लाभों के बारे में बताया गया वे सभी लाभ आप पा सकते हैं।
लेकिन पहले यह जान लेते है कि निर्माण कार्य से जुड़े कौन-कौन से मजदूर इस योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं-
1) भवन निर्माण और सड़क निर्माण कार्य के अकुशल कोटि के कामगार
(2) राज मिस्त्री
(3) राज मिस्त्री का हेल्पर
(4) बढ़ई
(5) लोहार
(6) पेंटर
(7) भवन में बिजली और उससे जुड़े कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन
(8) भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक
(9) सेंट्रिंग व लोहा बांधने का कार्य करने वाले,
(10) गेट ग्रिल व वेल्डिंग का कार्य करने वाले,
(11) कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्सर ढोने वाले,
(12) महिला कामगार (रेजा) जो सीमेंट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती हैं,
(13) रोलर चालक,
(14) सड़क, पुल व बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
(15) सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्यों में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर,
(16) बांध, पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
(17) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि
(18) ईट निर्माण वं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर,
(19) रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार
(20) मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी व वानिकी को छोड़कर) उपरोक्त सभी कार्य से जुड़े कामगार ।
श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऊपर बताये गए सभी तरह के कामगार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिक पंजीकरण से पहले कुछ कागजात और जानकारियों के बारे में समझ लीजिये ।
– पंजीकरण कराने के लिए कामगार की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
– आप ऊपर बताये गये किसी काम से जुड़े श्रमिक हैं तो आप को इस बात का प्रमाण देना होगा कि पूर्व के वर्ष में 90 दिनों तक आपने काम किया है। यह प्रमाण पत्र नियोजक यानी जिन्होंने आपको काम दिया, संवेदक यानी ठेकेदार, भवन निर्माण मजदूर संघ, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। मनरेगा में काम करने वाले कामगार का प्रमाणपत्र PRS या पंचायत रोजगार सेवक द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए।
– एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
– आधार कार्ड की छायाप्रति
– बैंक पासबुक की छायाप्रति
– परिवार के सभी सदस्यों की सामान्य सही जानकारियां जैसे नाम और उम्र
– पिछले 12 महीनों में आपने जहाँ जहाँ काम किया है उससे सम्बंधित जानकारियां जैसे नियोजक का नाम यानी जिसके पास आपने काम किया है, जहाँ काम किया है वहां का पता, काम की जानकारी, काम का प्रकार, काम शुरू और ख़त्म करने की तारीख और कितने दिन काम किये, साथ ही आपने काम किया है, इसके सुबूत के लिए प्रमाण-पत्र.
जब ये सभी जानकारियां आपके पास मौजूद हों, तो आप श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको https://bocw.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
– यहाँ आपको ऊपर में ही Labour Registration का बटन दिखेगा
– उस पर क्लिक करते ही आपको कई आप्शन मिलेगे, जहाँ से आप नया पंजीकरण, पंजीकरण का स्टेटस, पेमेंट का स्टेटस डालकर पंजीकरण को रिन्यू करा सकते हैं।
नए पंजीकरण के लिए Apply For New Registration पर क्लिक करना है और इसके बाद आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। फिर आधार संख्या और नाम टाइप करके “प्रमाणित करें” पर क्लिक कर देना है।
ऐसा करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। सामान्य सूचना वाले पेज में आवेदक को अपना फोटो अपलोड करना है साथ ही साथ मांगी गई जानकारियां सही सही भरनी है।
अन्य सूचना वाले पेज में आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके साथ ही साथ जन्म तिथि, जाति, मोबाइल नम्बर, शैक्षणिक योग्यता, लिंग और वैवाहिक स्थिति की जनकारियां भरनी हैं।
पूर्व नियोजन विवरणी वाले पेज में पिछले 12 महीने में किये गए कार्य की जानकारी प्रमाण सहित देनी है। यदि किसी मजदूर ने एक से ज्यादा जगहों पर काम किया है तो “Add More” पर क्लिक कर बाकी जगहों की जानकरियां देनी होंगी।
बैंक खाता विवरणी वाले पेज में आवेदक को अपना बैंक खाता संख्या, IFSC code, बैंक का नाम, बैंक का पता, ब्रांच का नाम अंकित करने के साथ ही साथ बैंक पासबुक का फोटो और राशन कार्ड होने की स्थिति में राशन कार्ड का फोटो अपलोड करना है।
पारिवारिक सदस्यों की विवरणी वाले पेज में परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी देनी है, जैसे सदस्य का नाम, पता, आवेदक से सदस्य का सम्बन्ध, उम्र, लिंग अंकित करने के बाद Add More पर क्लिक करना है।
इससे अगले सदस्य का नाम अंकित करने का ऑप्शन मिलता रहेगा। ऐसा तब तक करना है जब तक कि आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का नाम अंकित न हो जाये।
नामित/आश्रित विवरणी वाले पेज में आवेदक के आश्रितों यानी आवेदक की कमाई पर निर्भर सदस्यों का विवरण भरना है. इस विवरण में आवेदक का नाम छोड़कर परिवार के बाकी सभी सदस्यों का नाम अंकित किया जा सकता है साथ ही आश्रितों में से एक या उससे अधिक को नॉमिनी बनाना है. नॉमिनी बनाने के लिए पांचवीं लाइन में एक छोटे बॉक्स को चेक कर देना है, उसके साथ ही साथ एक से अधिक नॉमिनी की स्थिति में यह बताना जरूरी है कि कौन सी नॉमिनी को राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा.
इस तरह से श्रमिक कल्याण बोर्ड में श्रमिक पंजीकरण का काम लगभग पूरा हो जाएगा। पंजीकरण स्वीकार हो जाने की स्थिति में इसकी वैलिडिटी पांच साल की होती है, साथ ही साथ हर पांच साल के लिए एक मामूली राशि भी ली जाती है।
पांच साल पूरे होने के बाद हर श्रमिक को अपना पंजीकरण रिन्यू कराना होता है.
अब यदि किसी श्रमिक का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह श्रमिक, श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बन जाता है। और श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य के तौर पर आवेदक कई तरह की श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ ले सकता है.
-श्रमिक कल्याण बोर्ड की महिला कामगार सदस्य को प्रथम दो बच्चों के जन्म पर 10-10 हज़ार रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाता है. यह लाभ स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त है।
-श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु यानी सामान्य मौत में कामगार के आश्रित को 1 लाख रुपये व दुर्घटना मृत्यु पर चार लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं यदि दुर्घटना मृत्यु आपदा के समय होती है, तो बोर्ड द्वारा एक लाख और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4 लाख रुपए बतौर अनुदान दिया जाएगा।
– हर साल सभी जिलों के तीन निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र व एक पुत्री, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अपने जिला में अधिकतम अंक प्राप्त किया हो, उन्हें पुरस्कार के रूप में 25000, 15000 और 10000 रुपये दिये जाते हैं। यह जनरल जिला टॉपर के अतिरिक्त है।
– कई तरह की बिमारियों के इलाज के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य को चिकित्सा सहायता भी दी जाती है।
– तीन वर्ष से पुराने श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य को शादी के लिए 50 हज़ार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. वहीं घर की मरम्मती के लिए 20 हज़ार रुपये देने का प्रावधान है।
– एक वर्ष से पुराने श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य को काम से सम्बंधित औजार खरीदने के लिए अधिकतम 15 हज़ार रुपए का अनुदान और साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 4 हज़ार रुपए देने का प्रावधान है।
– श्रमिक कल्याण बोर्ड के कामगार सदस्य के बच्चों को पढाई लिखाई के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है. यदि कामगार सदस्य का पुत्र या पुत्री का दाखिला IIT/IIM/AIMS जैसे सरकारी स्तर के संस्थानों में होता है तो पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस भी दी जाती है।
सरकारी ITI में एडमिशन होने पर 20 हज़ार, वहीँ पोलिटेक्निक नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स में पढाई के लिए एक मुश्त 10 हज़ार रुपए देने का प्रावधान है।
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