राइट टू एजुकेशन (RTE) कानून के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलता है। ऐसे बच्चे 8 साल तक मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 6 से 8 साल के बीच होनी चाहिए (जन्म: 2 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच)।
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दो श्रेणियां पात्र हैं:
अलाभकारी समूह: SC/ST/OBC/EBC/अल्पसंख्यक जिनकी सालाना आय ₹1 लाख से कम है।
कमजोर वर्ग: सामान्य वर्ग के वे परिवार जिनकी आय ₹2 लाख से कम है।
जरूरी दस्तावेज़:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आयु संबंधी एफिडेविट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- एक्टिव मोबाइल नंबर
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण करें
- SMS से USER ID और पासवर्ड प्राप्त होगा
- लॉगिन कर ऑनलाइन फॉर्म भरें
- नजदीकी 5 स्कूलों का चयन करें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटित होगी
- आवंटन के बाद दस्तावेज़ के साथ स्कूल में रिपोर्ट करें
सीट सीमा:
हर प्राइवेट स्कूल की कक्षा 1 में कुल सीटों का 25% हिस्सा RTE के लिए आरक्षित होता है।
अंतिम तारीख:
आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 है।
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