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विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए सरकार की वित्तीय सहायता: जानें कैसे करें आवेदन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना "मिशन वात्सल्य" यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है।

shah faisal main media correspondent Reported By Shah Faisal |
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना “मिशन वात्सल्य” यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही, किशोर न्याय कानून 2015 के तहत मिलने वाली सुविधाओं को भी इस योजना में जोड़ा गया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को उनके 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार हो सके।


आवेदन के लिए आवश्यक कागजात

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होती है:

1. बच्चे का आधार कार्ड: बच्चे की पहचान के लिए।
2. जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय का नामांकन पत्र: जन्म तिथि की पुष्टि के लिए।
3. बैंक में जॉइंट अकाउंट: बच्चे के माता के साथ।
4. आय प्रमाण पत्र: यह साबित करने के लिए कि माता या अभिभावक गरीब हैं।
– ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय प्रमाण पत्र 72,000 रुपये या उससे कम का होना चाहिए।
– शहरी क्षेत्र के लिए आय प्रमाण पत्र 96,000 रुपये या उससे कम का होना चाहिए।
5. माता या अभिभावक का आधार कार्ड: पहचान की पुष्टि के लिए।
6. विशेष परिस्थितियों के लिए कागजात:
– विधवा महिला के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
– तलाकशुदा महिला के लिए तलाक के कागजात।
– यदि पति जेल में है, तो उससे जुड़े कागजात।
– अनाथ बच्चों के लिए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।


आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन फॉर्म भरें: सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक ऑफलाइन फॉर्म भरें।
2. फॉर्म जमा करें: आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को जिला मुख्यालय स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जमा करें।
3. जांच प्रक्रिया: जिला बाल कल्याण इकाई प्रत्येक तीन महीनों में मीटिंग करती है जहां से लाभुकों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। विभागीय स्तर पर जांच होगी और यदि सब सही पाया गया तो बच्चों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस योजना के लिए फॉर्म भरने की कोई आखिरी तारीख नहीं है।
  • योजना का लाभ एक साल के लिए ही मिलता है। हर वर्ष परिवार और बच्चे की स्थिति के आधार पर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा।
  • यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो बच्चे का नाम योजना से हटा दिया जाएगा।

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Shah Faisal is using alternative media to bring attention to problems faced by people in rural Bihar. He is also a part of Change Chitra program run by Video Volunteers and US Embassy. ‘Open Defecation Failure’, a documentary made by Faisal’s team brought forth the harsh truth of Prime Minister Narendra Modi’s dream project – Swacch Bharat Mission.

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