बिहार के किशनगंज नगर परिषद के चेयरमैन इंद्रदेव पासवान पर चुनावी शपथपत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने का आरोप लगा है। नामांकन पर्चे में आपराधिक मामले का ज़िक्र न करने के आरोप में नगर परिषद के मुख्य पार्षद के खिलाफ अनुमंडल दंडाधिकारी लतीफुर रहमान ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्थानीय टाउन थाने में मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि 2022 के नगरपालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय इंद्रदेव पासवान ने अपने चुनावी शपथपत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई। इस पर स्थानीय युवक दीपचंद रविदास ने राज्य निर्वाचन आयोग में लिखित शिकायत दर्ज की।
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शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि 16 सितंबर 2022 को नगरपालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय इंद्रदेव पासवान ने अपने शपथपत्र में एक गंभीर आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाई। शिकायत मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए।
जांच में खुलासा हुआ कि इंद्रदेव पासवान के खिलाफ दार्जिलिंग के माटीगाड़ा थाने में केस संख्या 667/2021 के तहत आपराधिक मामला दर्ज है, जिसे उन्होंने अपने शपथपत्र में छुपाया था। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 फरवरी 2025 को किशनगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
नगर परिषद अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग
“अनैतिक गतिविधि के जुर्म के तहत वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध मुकदमा था। उन्होंने अपनी साफ़-सुथरी छवि को दिखाने और चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए इस मुकदमा को छुपाया था। इसी मामले को लेकर हमने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की थी। अब इन्हें इलेक्शन न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत पदमुक्त किया जाएगा। हम अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा रहे हैं जहां इन्हें पदमुक्त किया जाएगा,” शिकायतकर्ता दीपचंद रविदास ने कहा।
वहीं, युवा नेता इम्तियाज़ नसर ने कहा कि किशनगज नगर परिषद चेयरमैन ने एक बड़े अपराध को छुपाकर किशनगंज के लोगों के साथ छल किया है। आगे उन्होंने कहा कि इस अपराध के आरोप में इंद्रदेव पासवान 6 महीने जेल भी रहे थे।
वह कहते हैं, “हम चाहेंगे पुलिस उन्हें अविलंब गिरफ्तार करे। उनके विरुद्ध दो गैर-जमानती धाराएं हैं। आम आदमी के ऊपर अगर ऐसी धारा लग जाए तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। सम्मानित पद पर बैठे हुए चेयरपर्सन ने इतनी बड़ी घटना की है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। हम चाहेंगे कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।”
किशनगंज एसपी ने क्या बताया
इस मामले में किशनगंज पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि इंद्र देव पासवान ने बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 229 और 318(4) का उल्लंघन किया है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 420 के तहत अपराध किया है। इस आधार पर एसडीएम ने उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
किशनगंज एसपी ने कहा, “राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो जांच की गई थी उसमें प्रथम दृष्टि में मामला यही बना था कि अपराध के आरोप को उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त अपने स्टेटमेंट में नहीं दर्शाया था। इसी आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।”
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