शिक्षा विभाग ने पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद गेस्ट टोचरों को भी वेटेज देने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिख कर गेस्ट टीचरों को वेटेज अंक देने का आदेश दिया है।
दरअसल, वेटेज देने का निर्णय पटना हाइकोर्ट के फैसले पर लिया गया है। बताते चलें कि पटना हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों (अतिथि शिक्षकों) को भी वेटेज अंक देने का आदेश दिया था।
अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने सरकार को आदेश दिया था कि एक महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को भी ग्रेस मार्क्स दिये जायें।
हाइकोर्ट ने कहा था, “नियोजित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों में कोई फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाते हैं। अतिथि शिक्षक भी नियोजित शिक्षकों की तरह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) के हक़दार हैं।”
बताते चलें कि कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी रोक लगा दी है।
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एलपीए अपील दायर करेगी विभाग
इधर, बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ग्रेस देने संबंधी हाइकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर करने का भी फ़ैसला लिया है।
लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तब दायर की जाती है, जब किसी मामले में सिंगल बेंच फैसला देती है। ऐसे अपील में मामले की सुनवाई एक से अधिक बेंच करती है।
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-2270/2024 (संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक-29.05.2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में।#BiharEducationDept pic.twitter.com/0DJNKH2tpO
— Education Department, Bihar (@BiharEducation_) June 1, 2024
क्या है वेटेज से संबंधित पूरा मामला
दरअसल, आयोग (BPSC) ने नियोजित शिक्षकों को पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक साल के बदले 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) वेटेज दिया था। लेकिन, पहले से ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ये वेटेज नहीं दिया गया था।
इसीलिये, अतिथि शिक्षकों ने वेटेज अंक के लिये पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को वेटेज अंक देने का आदेश दिया है।
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