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शिक्षा विभाग ने हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद गेस्ट टीचर को दिया वेटेज, फैसले के विरुद्ध दायर करेगा अपील

अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने सरकार को आदेश दिया था कि एक महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को भी ग्रेस मार्क्स दिये जायें।

Nawazish Purnea Reported By Nawazish Alam |
Published On :
education department gave weightage to guest teachers after patna high court decision

शिक्षा विभाग ने पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद गेस्ट टोचरों को भी वेटेज देने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिख कर गेस्ट टीचरों को वेटेज अंक देने का आदेश दिया है।


दरअसल, वेटेज देने का निर्णय पटना हाइकोर्ट के फैसले पर लिया गया है। बताते चलें कि पटना हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों (अतिथि शिक्षकों) को भी वेटेज अंक देने का आदेश दिया था।

अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने सरकार को आदेश दिया था कि एक महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को भी ग्रेस मार्क्स दिये जायें।


हाइकोर्ट ने कहा था, “नियोजित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों में कोई फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाते हैं। अतिथि शिक्षक भी नियोजित शिक्षकों की तरह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) के हक़दार हैं।”

बताते चलें कि कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी रोक लगा दी है।

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एलपीए अपील दायर करेगी विभाग

इधर, बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ग्रेस देने संबंधी हाइकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दायर करने का भी फ़ैसला लिया है।

लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तब दायर की जाती है, जब किसी मामले में सिंगल बेंच फैसला देती है। ऐसे अपील में मामले की सुनवाई एक से अधिक बेंच करती है।

क्या है वेटेज से संबंधित पूरा मामला

दरअसल, आयोग (BPSC) ने नियोजित शिक्षकों को पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रत्येक साल के बदले 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) वेटेज दिया था। लेकिन, पहले से ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ये वेटेज नहीं दिया गया था।

इसीलिये, अतिथि शिक्षकों ने वेटेज अंक के लिये पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग को वेटेज अंक देने का आदेश दिया है।

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नवाजिश आलम को बिहार की राजनीति, शिक्षा जगत और इतिहास से संबधित खबरों में गहरी रूचि है। वह बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मास कम्यूनिकेशन तथा रिसर्च सेंटर से मास्टर्स इन कंवर्ज़ेन्ट जर्नलिज़्म और जामिया मिल्लिया से ही बैचलर इन मास मीडिया की पढ़ाई की है।

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