बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाली 12 शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया है। अररिया ज़िला शिक्षा पदाधिकारी ने गुरुवार को आदेश जारी कर ज़िले में कार्यरत 12 महिला शिक्षकों को नौकरी से बर्ख़ास्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
समय पर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संबंध में शिक्षिकाओं को कुछ नहीं कहना है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
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दरअसल, इन शिक्षकाओं को CTET में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त है। इस संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर बताया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में बहाल बिहार से बाहर की वे सभी शिक्षिका जिनकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में 60% से कम अंक प्राप्त है, उनकी भर्ती रद्द होगी। उसी को ध्यान में रखकर इन शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की गई है।
बताते चलें कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट दी है। इन कोटियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया है।
लेकिन, विभाग का मानना है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम-3, 1992 के तहत राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ के लिये दावा नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये शिक्षिकाएं राज्य के बाहर की निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, इसलिए उन्हें पांच प्रतिशत की छूट नहीं मिलेंगी।
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Bahut se aur bahar honge agar sahi se check huya to qki inlogo ne waha ka residential certificate bana liya hai or no. Kam hai CTET mai phir v ho gaya hai.