पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 मार्च तय की थी जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है।
आयकर विभाग ने कहा कि जिन लोगों ने 30 जून तक आधार को पैनकार्ड से लिंक नहीं किया होगा, उनका पैनकार्ड निष्क्रिय हो जायेगा।
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पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेड लाइन पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
आयकर विभाग के मुताबिक, पैनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से जाली पैनकार्ड बनाने पर रोक के साथ साथ कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर पैनकार्ड को आधार कार्ड से आसानी से लिंक किया जा सकता है।
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