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सिपाही अभ्यर्थी किसी भी अवधि का एनसीएल व ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कर सकते हैं जमा

निर्धारित अवधि के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले डेढ़ हफ्ते से पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे।

Reported By Umesh Kumar Ray |
Published On :
constable candidates can submit ncl and ews certificate of any duration

बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन में निर्धारित अवधि में ही जारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) व नॉन-क्रीमीलेयर (एनसीएल) सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।


निर्धारित अवधि के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले डेढ़ हफ्ते से पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे।

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मंगलवार को धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भीषण प्रदर्शन किया था। इसके बाद केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) हरकत में आई और सूचना जारी करते हुए कहा, “पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित नॉन-क्रीमीलेयर की कट-ऑफ तिथि व ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की काल अवधि तथा कट-ऑफ तिथि अंकित न होने कारण इनके लिए कट-ऑफ तिथि आदि पर मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित किया गया है।”


“सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 9 दिसम्बर से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेज सत्यापण में उक्त आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों की काल अवधि अथवा निर्गत तिथि के आधार पर अयोग्य/असफल घोषित नहीं किया जाएगा,” पर्षद ने कहा।

यानी कि अभ्यर्थी, दस्तावेज सत्यापन में किसी भी अवधि का नाॅन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट व ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं।

उल्लेखनीय हो कि बिहार सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 21391 पदों के लिए पिछले साल वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से पिछड़ा वर्ग के लिए 2570, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 655, अतिपिछड़ा वर्ग के लिए 3842 और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 2140 पद आरक्षित थे। इन 21,391 पदों के लिए 11,95,101 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,06,955 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इनमें से लगभग 46 हजार अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस व नॉन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने 21 नंवबर को जारी सूचना में कहा था कि ईबीसी और ओबीसी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार की तरफ से निर्गत नॉन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट रहित प्रमाण पत्र देना होगा और अगर क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एक वर्ष पूर्व का है, तो अभ्यर्थी को घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। वहीं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के संबंध में पर्षद ने कहा कि ये सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2022-2023 यानी एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच निर्गत होना चाहिए।

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Umesh Kumar Ray started journalism from Kolkata and later came to Patna via Delhi. He received a fellowship from National Foundation for India in 2019 to study the effects of climate change in the Sundarbans. He has bylines in Down To Earth, Newslaundry, The Wire, The Quint, Caravan, Newsclick, Outlook Magazine, Gaon Connection, Madhyamam, BOOMLive, India Spend, EPW etc.

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