Main Media

Seemanchal News, Kishanganj News, Katihar News, Araria News, Purnea News in Hindi

Support Us

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द

राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। गुरुवार को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

Navin Kumar Reported By Navin Kumar |
Published On :

राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। गुरुवार को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।

Also Read Story

कांग्रेस में नये जिला अध्यक्ष के विरोध में कार्यकर्ता, बताया ‘अनपढ़’

मनिहारी पंचायत उपचुनाव: फतेहनगर की मुखिया बनीं नाज़नीन यासमीन व केवला की पंचायत समिति बने मुन्ना रजक

अररिया: मिड डे मील में मिला सांप, 20 से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती

पूर्णिया: मासिक धर्म के प्रति जागरुकता फैलाने को लेकर निकाली गई यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल

किशनगंज: जिला परिषद उपचुनाव में अशरफुल हक़ जीते

किशनगंज: गैस सिलेंडर फटने से मिठाई दुकान में भीषण आग

युवक पर पीट पीट कर पिता की हत्या करने का आरोप

19 अगस्त से BPSC लेगा शिक्षक परीक्षा

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों को बदला

सूरत कोर्ट का फैसले आने के बाद से ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने की आशंका जताई जा रही थी।


लोकसभा सचिवालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, राहुल की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, सांसदों और विधायकों को किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हालांकि राहुल के लिए अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वह सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर फैसले पर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है, तब राहुल गांधी 8 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

क्या था मामला

13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?”

राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

गुरुवार को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल को 15000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

नवीन कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हूं। आईआईएमएससी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। अभी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। सामाजिक विषयों में रुचि है। बिहार को जानने और समझने की निरंतर कोशिश जारी है।

Related News

“पति को ढूंढने के बहाने थानाध्यक्ष, मुखिया के बेटे ने किया शारीरिक शोषण” – पीड़ित महिला का आरोप

राज्य में अगले दो-तीन दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान

भाभा रिसर्च सेंटर में हैं वैज्ञानिक, UPSC निकाला, अब कलक्टर बनेंगे सहरसा के निर्मल

यूपीएससी में अररिया के अविनाश कुमार को मिला 17वां रैंक

अररिया के सिकटी में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे की मौत

वेब पोर्टल के माध्यम से होगा नियोजित शिक्षकों व लाइब्रेरियनों का ट्रांसफर

संसद में उठायेंगे एएमयू किशनगंज का मुद्दा – इमरान प्रतापगढ़ी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latests Posts

Ground Report

‘हम चाहते थे बेटा पढ़ाई करे, मज़दूरी नहीं’, नेपाल में मरे मज़दूरों की कहानी

किशनगंज का नेहरू कॉलेज, जहाँ 21 एकड़ के कैंपस में छात्र से ज़्यादा मवेशी नज़र आते हैं

ज़मीन पर विफल हो रही ममता बनर्जी सरकार की ‘निज घर निज भूमि योजना’

महादलित गाँव के लिए 200 मीटर रोड नहीं दे रहे ‘जातिवादी’ ज़मींदार!

बिहारशरीफ में कैसे और कहां से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा?