Main Media

Get Latest Hindi News (हिंदी न्यूज़), Hindi Samachar

Support Us

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 क्या कहती है?

बिहार सरकार ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स (संशोधन) नियम, 2024 या बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 को अधिसूचित किया है

Main Media Logo PNG Reported By Main Media Desk |
Published On :
bihar school exclusive teachers (amendment) rules, 2024

बिहार सरकार ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स (संशोधन) नियम, 2024 या बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 को अधिसूचित किया है। इस नियमावली में शिक्षकों की भर्ती, स्थानांतरण, अनुशासन और शिकायत निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। ये नियम बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स नियम, 2023 में बदलाव करते हुए शिक्षकों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाए गए हैं। ये संशोधित नियम पूरे बिहार राज्य में लागू होगा और अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो गया है।


विशिष्ट शिक्षक

नए नियमों के तहत, सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए क्षमता परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षण दो वर्षों की अवधि में पूरा होगा और शिक्षकों को इसे पास करने के लिए पांच मौके दिए जाएंगे। परीक्षा में सफल शिक्षकों को “एक्सक्लूसिव टीचर (विशिष्ट शिक्षक)” के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद इन शिक्षकों को अपने पहले से निर्धारित स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। परीक्षा पास करने और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद उनकी सेवा स्थायी की जाएगी। इसके साथ ही, एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में नियुक्त होने के बाद शिक्षकों के पास पूर्व पद पर लौटने का विकल्प नहीं होगा।

Also Read Story

दशकों पुरानी मांग पूरी, टेढ़ागाछ को मिलेगा डिग्री कॉलेज

बिहार के सरकारी विद्यालयों में लिपिक व चपरासी पदों पर होगी नियुक्ति, अनुकंपा का भी रास्ता खुला

स्थानांतरित शिक्षकों के लिए विद्यालय आवंटन प्रक्रिया शुरू

बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बावजूद अभ्यर्थी बेरोज़गार, महीनों बाद भी नियुक्ति नहीं

बिहार में सिर्फ कागज़ों पर चल रहे शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ केंद्र?

अररिया के सैकड़ों शिक्षकों का एरियर सालों से लंबित, डीपीओ पर अनियमितता का आरोप

जब मैट्रिक परीक्षा केंद्र में फैल गई भूत-प्रेत की अफ़वाह

बिहार के ग्रामीण स्कूलों में नामांकन बढ़ा, लेकिन पढ़ने-लिखने की चुनौतियाँ बरकरार

बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा: देरी से पहुंचने पर नहीं मिला प्रवेश, रो पड़ीं छात्राएं

स्थानांतरण नीति में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब एक्सक्लूसिव टीचर्स का स्थानांतरण राज्य के भीतर किया जा सकेगा। जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से शिक्षक-छात्र अनुपात और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। अनुशासनात्मक कारणों, जैसे स्कूल में देरी से आना, पढ़ाई के माहौल को खराब करना, या अन्य शिक्षकों को बाधा पहुंचाने के मामले में शिक्षकों को प्रखंड या जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इन मामलों में स्थानांतरण का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी या संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा जारी किया जाएगा।


अनुशासनात्मक कार्रवाई

शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता भी लागू की गई है। इसके तहत शिक्षकों को सरकारी आदेशों का पालन करना, समय पर स्कूल आना, कक्षाओं का संचालन करना, और पाठ योजना का पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने, कोचिंग देने या किसी अन्य व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, बच्चों के मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न को रोकने और सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाएगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान भी सख्त किए गए हैं। अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता या अन्य उल्लंघनों के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। सजा में बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति और वित्तीय दंड शामिल हो सकते हैं। किसी भी शिक्षक को 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर डिफॉल्ट सस्पेंशन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुपस्थित पाए जाने पर “नो वर्क, नो पे” नियम लागू किया जाएगा।

शिकायत निवारण के लिए शिक्षकों को अनुशासनात्मक आदेशों के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है। क्षेत्रीय उप निदेशक के पास अपील की जा सकेगी, और यदि वहां से आये आदेश असंतोषजनक हो, तो संभागीय आयुक्त के पास पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है। अपील और पुनरीक्षण के मामलों को क्रमशः 30 दिनों के भीतर निपटाने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का दावा है कि यह कदम शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने और राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है तथा इससे न केवल शिक्षकों की कार्यप्रणाली सुधरेगी, बल्कि छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।

Support Us

Main Media is a hyper-local news platform covering the Seemanchal region, the four districts of Bihar – Kishanganj, Araria, Purnia, and Katihar. It is known for its deep-reported hyper-local reporting on systemic issues in Seemanchal, one of India’s most backward regions which is largely media dark.

Related News

बिहार: इंटर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी, नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रोफेसर विवेकानंद सिंह बने पूर्णिया विश्वविद्यालय के नए कुलपति

70वीं BPSC परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन का क्या है पूरा मामला

बिहार बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, पूरा टाइम-टेबल यहां पढ़ें

BPSC परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइज़ेशन, आयोग बोला- अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे कोचिंग संचालक

फिजिकल टेस्ट की तैयारी छोड़ कांस्टेबल अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Posts

Ground Report

डायन बता पांच लोगों को ज़िंदा जलाने वाला पूर्णिया का गांव अंधविश्वास के दलदल से कब निकल पाएगा?

हिरासत में मौतों का केंद्र अररिया! फिर एक मौत, उठने लगे सवाल

बहादुरगंज का ‘साइको पुलिसवाला’, क्रूरता के कई मामले आये सामने

बिहार में नदी कटाव के साए ज़िंदगियाँ और जगती उम्मीदें

सहरसा में कोसी से सटे दर्जनों गांवों पर मंडराया बाढ़-कटाव का खतरा