बिहार सरकार विभिन्न विभागों में ख़ाली पड़े रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ नये पदों को भी मंज़ूरी दे रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई विभागों के लिये नये पदों को स्वीकृति मिली। बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी।
विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 46 गवर्मेंट पोलिटेकनिक के साथ-साथ महिला पोलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिये 131 लेक्चरर पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें अंगेजी के 37, भौतिकी के 29, रसायनशास्त्र के 36 और गणित के 29 पद शामिल हैं।
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साथ ही, राज्य में संचालित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिये 116 असिस्टेंड प्रोफेसर पदों को मंज़ूरी मिली है, जिसमें अंग्रेजी विषय के 67, भौतिकी के 30 तथा गणित के 19 पद शामिल हैं। ये कॉलेज भी विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं, और इनको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता मिली हुई है।
वहीं, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में डेन्टल चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता को देखते हुये बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के अधीन दन्त चिफित्सक के कुल 770 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे राज्य की आम जनता को दंत से संबंधित रोगों के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सात निश्चय अन्तर्गत स्वीकृत 28 पारा मेडिकल संस्थानों तथा राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में 35 पारा मेडिकल संस्थानों के लिये शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक श्रेणी के कुल 1,235 पदों का सृजन किया गया है। इनमें प्राध्यापाक-सह-प्राचार्य, लेक्चरर के साथ-साथ डेमोन्सट्रेटर या ट्यूटर जैसे पद शामिल हैं।
बताते चलें कि तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने व युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 28 पारा मेडिकल संस्थान खोलने की योजना स्वीकृत है, जिसमें से राज्य के विभिन्न जिलों में 20 पारा मेडिकल संस्थान का संचालन सत्र-2021 से किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में भी पारा मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित है।
साथ ही, कैबिनेट की बैठक में लघु जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्यालय के लिये वाहन चालक के 3 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। वाहन चालकों के पद सृजन से राज्य सरकार के ऊपर 12 लाख रुपये से अधिक का ख़र्च आयेगा।
इसके अलावा, राज्य के काराओं व कारा अस्पताल के प्रबंधन के लिये प्रत्येक केन्द्रीय कारा के लिए 2, प्रत्येक मंडल कारा, मुक्त कारागार व उपकारा के लिए 1 पद समेत कुल 67 कारा चालक के अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली है।
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