बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ 2024 मौसम के लिए “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के किसानों को फसल क्षति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत कई लाभ दिए जा रहे हैं।
अधिसूचित फसलें और क्षेत्र
योजना के अंतर्गत अलग-अलग फसलों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों को अधिसूचित किया गया है। नीचे दी गई तालिका में फसलवार अधिसूचित क्षेत्रों का विवरण दिया गया है:
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फसल | अधिसूचित क्षेत्र / जिले |
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धान एवं मक्का | राज्य के सभी 38 जिले |
सोयाबीन | बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर |
आलू | पूर्णिया, पूर्वी चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, पटना, सिवान |
बैगन | पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, प. चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज, बेगूसराय |
टमाटर | समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना, भोजपुर |
गोभी | पूर्णिया, पू. चम्पारण, बांका, कटिहार, सुपौल, प. चम्पारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी |
प्रमुख विशेषताएँ
योजना के तहत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी:
- ₹7500 प्रति हेक्टेयर: यदि थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक की क्षति होती है।
- ₹10000 प्रति हेक्टेयर: यदि थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% से अधिक क्षति होती है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी।
- किसान एक से अधिक फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
- नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
किसान निम्नलिखित माध्यमों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- सहकारिता विभाग के पोर्टल पर (https://state.bihar.gov.in/cooperative)
- ई-सहकारी मोबाइल एप्प (गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें)
- कॉल सेंटर (सुगम) पर टोल-फ्री नंबर 18001800110 पर कॉल करें।
- प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक की सहायता से।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
योजना के तहत किसान कृषि विभाग के डी.बी.टी पोर्टल पर निबंधित होकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को फसल और बुआई के रकबा की जानकारी देनी होगी।
- रैयत किसान: भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद (31 मार्च 2024 के बाद निर्गत) और स्व घोषणा पत्र।
- गैर रैयत किसान: स्व घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)।
सहायता राशि का भुगतान
चयनित ग्राम पंचायतों के किसानों को सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
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