बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों से प्राप्त जानकारी (माँग-पत्र) के आधार पर राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले रात्रि प्रहरी (नाईट गार्ड) के मानदेय-भुगतान की स्वीकृति दी है।
इन स्कूलों में काम करने वाले 5921 रात्रि प्रहरियों के मानदेय का भुगतान उनके बैंक-खाते में किया जाना है। इस भुगतान के दायरे में वैसे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आएँगे, जहाँ अगस्त 2020 से कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है।
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जहाँ महज एक पुरुष आदेशपाल या एक पुरुष व एक या एक से अधिक महिला आदेशपाल पदस्थापित हैं, उन विद्यालयों की प्रबंधन समिति द्वारा 5000 रुपए के मासिक मानदेय पर एक रात्रि प्रहरी को रखा जा सकेगा।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का ज़िक्र किया गया है। जैसे स्थानीय लोगों में से ही रात्रि प्रहरी रखा जाएगा और चयनित रात्रि प्रहरी को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उन्हें स्वीकार करना होगा कि वो भविष्य में स्थायी नियोजन के लिए दावा नहीं करेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय कुमार के हस्ताक्षर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि स्कूल डेवलपमेंट फंड में राशि के अभाव को रात्रि प्रहरियों के मानदेय भुगतान में कठिनाई का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।
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Abhi tk nhi mila 15/month ho gya h
Aur kb tk milega
Nah Mila hai sir Kab tak milega
12 manth ho gaya hai our kitne din bad milega jai ho nitesh chacha
Aagar night gard ki bahali hoga to bataiyaga
Night guard ka 27 month se paisa nhi Mila hai
Main 24/05/2022 at 8.pm night guard 16 month ka payment nhi Mila hai.