आरबीआई ने 2000 के नोट के प्रसार पर रोक लगाने का एलान कर दिया है। शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर आरबीआई ने “क्लीन नोट पॉलिसी” के तहत 2000 के तमाम नोटों को बाज़ार से हटाने का फैसला लिया है।
लोग 23 मई 2023 से बैंक में जाकर 2000 के नोटों की अदला बदली कर सकेंगे। नोटों की अदला बदली करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2023 रखी गई है। प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी के अनुसार बैंक खाता धारक 23 मई से अपने बैंक में 2000 के नोटों को जमा या अदला बदली कर सकेंगे। नोटों की अदला बदली के लिए किसी भी बैंक के ब्रांच जाकर एक बार में 20,000 के नोटों की अदला बदली की जा सकेगी।
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8 नवंबर 2016 को नोटेबंदी के एलान के बाद 2000 की नोटों की शुरुआत की गई थी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2017 तक 2000 के 89% नोट बाज़ार में थे। मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ की राशि के 2000 नोट बाज़ार में मौजूद थे जिन्हें घटाकर मार्च 2023 में 3.62 लाख करोड़ कर दिया गया।
आरबीआई ने सभी बैंकों को 2000 के नोटों की छपाई तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर लोगों के लिए FAQ डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें लोग 2000 नोट के बंद होने से जुड़ी सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने लोगों से ‘पैनिक’ न करने की सलाह दी है और इसे नियमित प्रक्रिया बताया है। आरबीआई ने सितंबर 2023 तक सभी नोटों को जमा लेने की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट केवल ”लीगल टेंडर” में उपयोग होंगे। लीगल टेंडर में उपयोग होने का मतलब है कि 2000 के नोटों को ऋण के भुगतान में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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