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सीमांचल में 18 तबलीगी जमातियों को मिली राहत

वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 9 मलेशियाई व 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

Meraj Reported By Meraj Khan |
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वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 9 मलेशियाई व 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।

इस मुकदमा संचालक अधिवक्ता जेड ए मुजाहिद ने बताया कि सभी आरोपी विदेशी नागरिकों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं विचारण के संज्ञान को उच्च न्यायालय ने रद्द व अमान्य घोषित कर दिया है।

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यहां बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अररिया जामा मस्जिद व नरपतगंज के रेवाही मरकज से बीते 14 अप्रैल को 18 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह सभी विदेशी नागरिक सत्र न्यायाधीश से 9 जून को जमानत पर रिहा हुए थे। परंतु मुकदमे के निष्पादन तक उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी।


अधिवक्ता जेड ए मोजाहिद ने बताया कि जमानत के बाद दोनों प्राथमिकी के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत क्रिमिनल रिट याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी।

कोर्ट से फैसला आने के बाद मलेशिया ओर बांग्लादेश के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने भारत के न्याय व्वायवस्था पर भरोसा जताया है और खुशी जाहिर की है।

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Meraj Khan is a trained Lawyer and works as a reporter from Araria district of Seemanchal. In his past life he has worked as a Tailor and aspires to be a Teacher in near future. BBC has appreciated his hyper-local reportage during COVID-19.

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